नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दंडित किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), जौनपुर की अदालत ने बुधवार को मुकदमा अपराध संख्या 34/2018, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित अभियुक्त सैदाब उर्फ सद्दाम पुत्र नूर मोहम्मद को दोषसिद्ध किया।
अभियुक्त कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकनपुर का निवासी है। यह मामला थाना शाहगंज, जौनपुर से संबंधित है।न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के माध्यम से यह निर्णय संभव हुआ। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
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