नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र एसएस रावत ने बताया है कि उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओडीओपी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ऋण दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी को हाई स्कूल पास एवं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू. 25 लाख, सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू 10 लाख स्वरोजगार स्थापनार्थ हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है,जिसमें अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था भी है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं एवं ओडीओपी योजना के अन्तर्गत जनपद हेतु ऊनी दरी कार्य हेतु चयन किया गया है। ऊनी दरी कार्य को बढ़ावा देने हेतु उक्त योजना में रू 1.50 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है। उक्त योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाइन उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायंेगे।
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