शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोडे़ जाए : DM Jaunpur | #NayaSaberaNetwork

Team NSN
  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का किया जाय अक्षरश: पालन
  • श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी (देसी भाषा में चटाई बम) का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा
  • किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न न करे पुलिस
  • ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो
नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। DM Jaunpur दिनेश कुमार की सिंह की अध्यक्षता में शुकवार देर सायं दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने इस संबंध में कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठक की गई।

शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोडे़ जाए : DM Jaunpur | #NayaSaberaNetwork

DM Jaunpur ने निर्देश देते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक विद्यालय, जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल तथा अन्य शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोडे़ जाए। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड या स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी।

DM Jaunpur ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में पटाखों के लाइसेंस की अनुमति देने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी को होगा। उन्होंने कहा कि पटाखे बिक्री के लाइसेंस के लिए अपना आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र में दे सकते हैं। थानाध्यक्ष तत्काल लाइसेंस देने के लिए अपनी रिपोर्ट लगाएंगे।

DM Jaunpur ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कल शाम तक पटाखे बिक्री के स्थल चिन्हित कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं। एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 12 फीट की रहे तथा दुकानदारों को 12 फीट की दुकान उपलब्ध कराई जाए। बिक्री स्थल पर बालू, पानी, आग बुझाने का उचित प्रबंध होना चाहिये। फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी पटाखे बिक्री स्थल का निरीक्षण कर आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में चार्ली पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी तथा बाजार में कोई अपनी दुकान पर पटाखे नहीं बेचेगा। संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित कराएंगे कि कोई अपनी दुकान पटाखे न बेचें, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखा बिक्री के दुकानदार अपनी दुकानें टीन की बनाएं, दुकानों पर कपड़े का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न न किया जाए, दुकानदार भी नियमों का अक्षरश: पालन करें।    

शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोडे़ जाए : DM Jaunpur | #NayaSaberaNetwork

DM Jaunpur ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। नगर मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र ने बताया कि जनपद में बीआरपी इंटर कॉलेज तथा राज कॉलेज को पटाखा बिक्री हेतु चयनित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में दो अन्य स्थल चिन्हित करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए।

*Advt : वाराणसी खण्ड शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के प्रत्याशी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष उ.प्र.मा​.शि.सं. रमेश सिंह की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं*
Ad


*Ad - Happy Dussehra : Pizza Paradise : Wazidpur Tiraha Jaunpur | Order Now 9519149797*
Ad

Ad : तनिष्क शोरूम परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं | संपर्क करें - पॉलिटेक्निक चौराहा, रूहट्टा, मिर्जापुर रोड, जनपद जौनपुर (उ.प्र.) | 9554210903, 7309896302*
Ad



from NayaSabera.com
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!