20 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। शारदीय नवरात्र और दशहरा पर्व के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह व्यवस्था 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि, गैस, डीजल, पेट्रोल और चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाममुक्त और दुर्घटनारहित बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, पचहटिया तिराहा, प्रसाद तिराहा, पकड़ी हाईवे अंडरपास, अलीगंज हाईवे तिराहा, जगदीशपुर चौराहा और कुत्तुपुर तिराहा से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, चांदपुर हाईवे अंडरपास पर यह प्रतिबंध सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित समय के दौरान शहर में भारी वाहन लेकर प्रवेश नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो।
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