Jaunpur News: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से लैंगिक अपराध पर कठोर सजा का प्रावधान

Naya Savera Network

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर के तहत पाक्सो अधिनियम-2012 को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल संरक्षण और लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।


मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार ने छात्र-छात्राओं को पाक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक अपराध कानून की नजर में गंभीर अपराध है। उन्होंने अनुचित स्पर्श, गलत मंशा से घूरने तथा नाबालिगों से संबंधित अन्य लैंगिक अपराधों के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

चीफ विधिक सहायता अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वक्ताओं ने बताया कि पाक्सो अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान है। विद्यार्थियों से किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में चुप न रहने और उचित माध्यम से सहायता लेने का आह्वान किया गया। इसके लिए 1090, 1098 और 15100 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।


प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर खान ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और कार्यक्रम के अंत में आभार जताया। संचालन धर्मेंद्र ने किया। इस अवसर पर सुनील कुमार मौर्य, सुनील कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।

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