घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट, आठ नामजद
चेतन सिंह @ नया सवेरा नेटवर्क
बरसठी, जौनपुर। क्षेत्र में अलग-अलग मारपीट की घटनाओं में बरसठी पुलिस ने 30 लोगों को नामजद किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के सरायविक्रम गांव निवासी एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उक्त गांव निवासी उषा देवी पत्नी रमेश सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 25 मई को बरही नेवादा निवासी ज्योति, निशा, संजू, कृष्णा, मुन्ना, सूरज, कल्फी तथा गोपालापुर निवासी राजेश योजनाबद्ध तरीके से उनके घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपितों ने घर में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर हाथ-घूंसों से मारपीट की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जाते समय आरोपितों ने किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 324(2), 333 एवं 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि महिला की तहरीर पर आठ नामजद आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
खेत की जुताई के दौरान मारपीट, दूसरे पक्ष की तहरीर पर 23 नामजद
वहीं, बरसठी थाना क्षेत्र के पल्टूपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर खेत की जुताई के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर 23 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि इसी प्रकरण में एक दिन पूर्व दूसरे पक्ष के शुभम गौतम पुत्र बृजलाल गौतम की तहरीर पर पुलिस ने 16 लोगों को नामजद व अन्य अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की थी। अब दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 39 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। दूसरे पक्ष से गांव निवासी अमित कुमार गौतम पुत्र रामलखन गौतम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि आराजी संख्या 444 व 445 पर पत्थर गड़ाई कराकर बाउंड्री का निर्माण कराया जा चुका है। छह जून को वह उक्त भूमि की जुताई कराने गया था। आरोप है कि इसी दौरान विपक्षी पक्ष के लोग लाठी-डंडा और पत्थर लेकर पहुंच गए तथा मारपीट करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई जिसमे रामकुमार, अमित, प्रदीप तथा रेनू घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बच्चेलाल, नंदलाल, रेखा, चमेला, सचिन, शुभम, उजाला, रानू, केवलाशंकर, हृदयशंकर, मालती, प्रभावती, अरविंद, रामसागर, शिवसागर, अंजू, रेखा, महेश, राजेश, विनय, राकेश, दीपक व विमला समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 115(2) एवं 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष जय प्रकाश यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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