Himmat Bahadur Singh
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी जौनपुर के निर्देश पर राकेश कुमार पूर्ति निरीक्षक शाहगंज, पंकज कुमार यादव पूर्ति निरीक्षक करंजाकला के साथ मानीकला बाजार में छापेमारी की। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किया। साथ ही कालाबाजारी का यंत्र भी बरामद किया गया। विभाग ने अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई में जुट गयी है।
बताते हैं कि मानीकला बाजार में स्थित इन्नू नेता कटरा मार्केट में स्थित बिसमिल्लाह पुत्र स्व. मोहम्मद अख्तर के दुकान की जांच की गयी। दुकान में 14.2 कि0ग्रा0 के 08 खाली सिलेण्डर (जिसमें 02 एच0पी0 और 06 इण्डेन) व एक खाली इण्डेन का कामर्शियल (19 किग्रा), 02 पॉच कि0ग्रा0 के खाली कामर्शियल सिलेण्डर (इण्डेन) तथा 06 पाँच कि0ग्रा0 के खाली सिलेण्डर बिना कम्पनी मार्का के पाये गये। उसी मार्केट में 04 कमरा छोडकर पाँचवें कमरे में गैस सिलेण्डर का गोदाम बनाया गया था, जिसमें 09 खाली 14.2 कि0ग्रा0 के गैस सिलेण्डर (06 एच०पी0 व 02 भारत गैस तथा 01 इण्डेन) तथा 09 भरे सिलेण्डर 14.02 कि0ग्रा0 के (भारत गैस) पाये गये।
उसी मार्केट में अकरम (मुन्ना) पुत्र सरदार अली निवासी गभिरन की गैस चूल्हा की दुकान की जांच की गई। दुकान के अंदर 6 खाली गैस सिलेण्डर 142 कि०ग्रा० के (5 इण्डेन एवं 01 भारत गैस) तथा 14.2 कि0ग्रा० का एक भरा सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी तथा 08 पाँच कि0ग्रा0 के खाली सिलेण्डर बिना कम्पनी मार्का के पाये गये। दुकान के अन्दर 01 गैस रिफिलिंग यंत्र (बांसुरी) भी पाया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। बगल के गोदाम में 12 भारत गैस कम्पनी के खाली सिलेण्डर व 12 इण्डेन गैस के खाली सिलेण्डर (दोनों कम्पनी के 14.2 कि0ग्रा0) एवं एक आदित्य गैस कम्पनी का खाली सिलेण्डर (14.2 कि0ग्रा0) व 03 कामर्शियल इण्डेन गैस कम्पनी (19 कि0ग्रा०) के खाली सिलेण्डर पाये गये।
दोनों दुकानों व गोदामों में पाये गये खाली / [भरे गैस सिलेण्डरो (14.2 कि०ग्रा० 19 कि0ग्रा०, 05 कि०ग्रा०) की तौल इलेक्ट्रानिक कांटे से करकर विवरण तैयार किया गया। जांच में बिसमिल्लाह एवं अकरम द्वारा खाली तथा भरे सिलेण्डरों की कालाबाजारी की गयी है। जिसके दृष्टिगत बिसमिल्लाह पुत्र मो. अख्तर, निवासी मानीकला. वि०ख०-शाहगंज एवं अकरम पुत्र सरदार अली निवासी गभिरन, वि०ख० खुटहन के विरूद्ध थाना खेतासराय शाहगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथासंशोधित) की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया।
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