सुबह छह से रात आठ बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध, आठ स्थानों से शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे भारी वाहन
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 के मद्देनजर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए 30 अक्टूबर और एक नवंबर को भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार, शुक्रवार और रविवार को सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। यह व्यवस्था परीक्षा के दौरान भीड़ नियंत्रित करने, जाम से बचाव और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के उद्देश्य से की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लागू इस व्यवस्था के तहत पचहटिया तिराहा, प्रसाद तिराहा, पकड़ी हाईवे अंडरपास, अलीगंज हाईवे तिराहा, जगदीशपुर चौराहा, चांदपुर हाईवे अंडरपास, कुत्तूपुर तिराहा और हौज टोल प्लाजा से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नो एंट्री के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों को नियमानुसार छूट रहेगी। दूध, सब्जी, दवा और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनके अलावा नो एंट्री पास प्राप्त भारी वाहनों को भी निर्धारित प्रतिबंध का पालन करना होगा।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि PET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवागमन में परेशानी न हो और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
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