आजमगढ़। बीते 3 दिसम्बर 2025 को आवेदक अविनाश चन्द्र राय सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर सचल दल आजमगढ़ ने एक वाहन को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निकट आजमगढ़ में जांच हेतु रोका। इस दौरान पाया गया कि क्रेता/विक्रेता द्वारा अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों के नाम पर फर्जी इनवॉइस एवं ई-वे बिल जारी कर कूटरचित प्रपत्रों की आड़ में Old Iron Tin Tapper Scrap का परिवहन किया जा रहा था जो जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 31 सहपठित नियम 46 एवं ई-वे बिल नियम 138 का उल्लंघन है तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
उक्त प्रकरण में विद्या ट्रेडर्स 48 सेक्टर-2 जागृति नगर देवेन्द्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़, अविराज ट्रेडिंग चकरेल पोस्ट एवं तहसील शानन शिमला हिमाचल प्रदेश, मुनि जी ट्रांसपोर्ट कंपनी आर.ए. फोकल प्वाइंट पटना बिहार फर्मों की संलिप्तता पायी गयी। उक्त संगठित समूह द्वारा जीएसटी पंजीयन एवं सरकारी प्रपत्रों के माध्यम से कर अपवंचन कर राजस्व को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से माल परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में धारा 318(4) बीएनएस थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना व0उ0नि0 रमेश कुमार द्वारा की जा रही थी।विवेचना के क्रम में वांछित वेदवीर पुत्र सेवक राम निवासी ग्राम महमदपुर अमिलईया थाना जहानागंज जिला फर्रुखाबाद को 27 फरवरी को हण्डिया टोल प्लाजा प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह ट्रक चलाता था। अम्बाला से परचून लोड कर बिहार (फारबिसगंज) गया था। माल उतारने के बाद स्क्रैप/कबाड़ लोड कर पंजाब (गोविन्दगढ़ मंडी) ले जाया जा रहा था। रास्ते में 3 दिसम्बर 2025 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ के पास जीएसटी टीम द्वारा वाहन पकड़ा गया था। अभियुक्त ने पूछताछ में अपराध भी स्वीकार किया। विवेचना में धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस के तहत अपराध के साक्ष्य प्राप्त हुये हैं। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
गिरफ्तारी वाली टीम में व0उ0नि0 रमेश कुमार थाना कन्धरापुर, हे0का0 ओम प्रकाश जायसवाल साइबर थाना, का0 राहुल कुमार साइबर थाना एवं का0 विनय यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़ शामिल रहे।
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