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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रदेश में चल रहा प्रतिबंध लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू है। मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने इस बारे में मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश राजोरा ने इस आदेश में कहा कि कोरोना कर्फ्यू का मतलब कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया प्रतिबंध है। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं है।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू को जिलाधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, रहवासी कल्याण समितियों और आम लोगों से उचित परामर्श के बाद लगाया जाना चाहिये। राजोरा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार की अनुमति से लागू किया जा सकता है। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में उद्योग, चिकित्सा संस्थान, निर्माण गतिविधियां, दवा दुकानें, किराना सहित अन्य सेवाएं चालू रहेंगी।
इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिये एक बैठक की और लोगों से महामारी से फैलने से रोकने के लिये स्वयं कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में मंगलवार को अब तक एक दिन में सबसे अधिक 8,998 नए मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक इस महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,53,632 तक पहुंच गई है। मध्यप्रदेश में इस महामारी से अब तक 4,261 लोगों अपनी जान गंवा चुके है इनमें से 40 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मध्यप्रदेश में अप्रैल माह में अब तक 58,121 मामले दर्ज किये गये हैं। जबकि इस अवधि में 275 लोग दम तोड़ चुके हैं।
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