नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम-4(1) के अधीन जनपद की तहसील सदर, मड़ियाहूं, मछलीशहर, शाहगंज, केराकत, बदलापुर में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित हेतु 1 सितंबर 2017, 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2020 से प्रभावी दर सूची को पुनरीक्षित कर नई मूल्यांकन सूची सितम्बर 2021 से प्रभावी की जानी है। इस हेतु निर्धारित कमेटी द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत आशानुरूप कीमतों में वृद्धि न होने के कारण उपरोक्त सर्किल दर सूची में किसी प्रकार की बढ़ोतरी या कमी किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरांत जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि प्रचलित मूल्यांकन दर सूची 1 सितंबर 2017 जो 31 अगस्त 2021 तक के लिए प्रभावी है, को यथावत रखते हुए 1 सितंबर की अवधि से आगामी एक वर्ष/अग्रिम आदेशों तक प्रभावी माना जाएगा। यह आदेश 1 सितंबर से प्रभावी होगा।
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