नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। अपर मुख्य सचिव गृह (गोपन) अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जनपद में लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में 10 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू कर दिये जाने के आदेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश द्वारा आदेश पारित करते हुए आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित किया गया है कि मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से सम्बन्धित कार्मिकों को कार्य करने हेतु आंशिक कोरोना कर्फ्यू अवधि में विशेष अनुमति प्रदान की जाय। इस आशय की जानकारी देते बिजली विभाग के एक्सईएन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबन्धित है, को कोरोना कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू एवं लॉक डाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय पत्र ही पास माना जाय। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय पत्र नहीं है तो संबन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल इनका विभागीय परिचय पत्र बनाया जाय। इन समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क, फिजिकल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए ही कार्य किया जाय।
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