भारत में गुम होता बचपन और सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती: हर लापता व्यक्ति की तत्काल एफ़आईआर से लेकर मानव तस्करी के नेटवर्क तक

Naya Savera Network

अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 -क्या अब मिसिंग को राष्ट्रीय आपातस्थिति मानने का समय आ गया है?

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा प्रहार-हर लापता व्यक्ति की तुरंत एफ़आईआर, गोल्डन आवर्स में चूक पर अब मुख्य सचिव- डीज़ीपी जवाबदेह!

कोई बच्चा किसी संगठित नेटवर्क नें गुम किया तो उसे दूसरे शहर, राज्य या देश के बाहर ले जाने का खतरा हो सकता है,इसलिए मिसिंग केसेस को ट्रैफिकिंग के संभावित कोण से देखना ज़रूरी -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत में किसी व्यक्ति, विशेषकर किसी बच्चे का अचानक घर, स्कूल,सड़क, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थान से गायब हो जाना केवल एक परिवार की निजी त्रासदी नहीं है।यह कानून- व्यवस्था, मानवाधिकार, बाल- सुरक्षा,मानव तस्करी और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न है।मंगलवार 11 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर सुनवाई करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया कि लापता व्यक्ति की सूचना मिलते ही उसकी उम्र या जेंडर की परवाह किए बिना तत्काल एफ़आईआर दर्ज करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसके पिछले आदेश में इस्तेमाल किया गया शब्द “पर्सन”केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा हो या वयस्क, महिला हो या पुरुष, सभपर पर लागू होता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत को अब ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें किसी थाने से यह आवाज न आए कि पहले 24 घंटे इंतजार कीजिए, किसी परिवार को एफ़आईआर के लिए भटकना न पड़े,कोई राज्य यह न कह सके कि मामला दूसरे राज्य का है और कोई ट्रैफिकिंग नेटवर्क प्रशासनिक सीमाओं का फायदा न उठा सके।क्योंकि किसी बच्चे का गुम होना केवल एक परिवार का बच्चा गुम होना नहीं है,यह भारत के भविष्य का एक हिस्सा गुम होना है।और सुप्रीम कोर्ट का आज का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, लापता व्यक्ति का हर मिनट महत्वपूर्ण है; एफ़आईआर में देरी केवल प्रशासनिक देरी नहीं, किसी जिंदगी को बचाने का खोया हुआ अवसर हो सकती है।उधर अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो संबंधित मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर यह बताना पड़ सकता है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। 
साथियों मंगलवार 11 मार्च 2026 को यह टिप्पणी दो जस्टिस बेंच  की पीठ ने , मानव तस्करी की रोकथाम और लापता व्यक्तियों को खोजने के उपायों से संबंधित कार्यवाही में पिछले आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए की।सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आई कि कुछ राज्य उसके 22 मई 2026 के आदेश की ऐसी व्याख्या कर रहे थे मानो तत्काल एफ़आईआर का निर्देश केवल बच्चों के मामलों में लागू होता हो।अदालत ने इस व्याख्या को पूरी तरह खारिज करते हुए नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उसके आदेश की भाषा साफ और स्पष्ट थी। अदालत के अनुसार “पर्सन” का अर्थ हर व्यक्ति है, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लापता होने के बाद शुरुआती समय केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सुरक्षित मिलने के लिए निर्णायक हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में गोल्डन अवर्स की अवधारणा को रखा है।किसी व्यक्ति के लापता होने के बाद शुरुआती कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिनमें उसके सुरक्षित मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि पुलिस एफ़आईआर दर्ज करनेमें समय लगाती है, परिवार को इधर-उधर भेजती है या यह मानकर चलती है कि व्यक्ति स्वयं कहीं चला गया होगा,तो इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन,डिजिटल गतिविधियों रेलवे और बस परिवहन संबंधी सुराग तथा संभावितआरोपियों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कमजोर हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का संदेश मूलतः यह है कि पहले तत्काल खोज और जांच शुरू करो, बाद में परिस्थितियों के आधार पर अपराध की प्रकृति निर्धारित करो। 
साथियों, इस मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह भी है कि अदालत ने एफ़आईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस ) की संबंधित धाराओं तथा अपहरण, तस्करी और अन्य लागू अपराधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि जांच एजेंसी के पास ठोस कारण हो कि मामला मानव तस्करी से जुड़ा है तो उसे केवल सामान्य मिसिंग- पर्सन इन्वेस्टीगेशन के रूप में लंबित नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में मामले को मानव तस्करी, अपहरण और संबंधित अपराधों से निपटने वाली विशेष इकाई को चार महीने की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना सौंपने का निर्देश दिया गया है।यह निर्देश जांच की गति को लेकर न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है।सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि संबंधित एंटी - ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस निर्धारित अवधि में पूरी तरह कार्यशील हों। इसके साथ ही केंद्र सरकार को देशभर में संबंधित पोर्टलों को आपस में जोड़ने का निर्देश दिया गया है,ताकि एक राज्य में दर्ज मिसिंग-पर्सन या ट्रैफिकिंग संबंधी जानकारी दूसरे राज्य की पुलिस और संबंधित एजेंसियों तक भी तेजी से पहुंच सके। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव तस्करी और अपहरण का अपराध किसी जिले या राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। अपराधी बच्चे या व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा सकते हैं और प्रशासनिक सीमाओं का सटीकता से फायदा उठा सकते हैं। 
साथियों इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है। मामले का शीर्षक ज़ी .गणेश वर्सेज. स्टेट ऑफ़ तमिल नाड़ु एंड अदर्स  है। इसलिए 11 अगस्त का आदेश केवल तत्काल निर्देश नहीं बल्कि आगे चलने वाली एक व्यापक न्यायिक निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत अब यह देखना चाहती है कि उसके आदेशों को कागज पर स्वीकार करने के बजाय राज्यों ने वास्तव में पुलिस व्यवस्था,एंटी -ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस एफआईआऱ प्रणाली, डिजिटल पोर्टलों और अंतरराज्यीय समन्वय में क्या बदलाव किए हैं। 
साथियों भारत में बच्चों के लापता होने के आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बना देते हैं। उपलब्ध एनसीआरबी -आधारित आंकड़ों केअनुसार 2024 में 98,375 बच्चे लापता दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या लगभग 91,296 थी। अर्थात एक वर्ष में लगभग 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2024 के आंकड़ों में लगभग 75,603 लड़कियां और 22,768 लड़के शामिल थे।  औसतन देखें तो यह संख्या लगभग 270 बच्चों प्रतिदिन के बराबर बैठती है। लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है “मिसिंग” का अर्थ यह नहीं कि सभी बच्चे स्थायी रूप से गायब हो गए। अनेक बच्चे बाद में खोज लिए जाते हैं। वास्तविक चिंता उन बच्चों की है जो लंबे समय तक अनतट्रास्ड रहते हैं और जिनके मामलों में परिवार वर्षों तक जवाब की प्रतीक्षा करता रहता है।लापता बच्चों में लड़कियों की बड़ी संख्या विशेष चिंता का विषय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मिसिंग गर्ल मानव तस्करी की शिकार है,लेकिन बाल विवाह,यौन शोषण, ट्रैफिकिंग घरेलू हिंसा,प्रेम- संबंध पारिवारिक तनाव, ऑनलाइन संपर्क और अन्य परिस्थितियों के कारण बालिकाओं कीवुलनेराबिलिटी कई मामलों में बढ़ सकती है। इसलिए बच्चा घर से चला गया होगा जैसे सामान्य अनुमान के आधार पर जांच को कमजोर करना गंभीर भूल हो सकती है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर वैज्ञानिक और संवेदनशील जांच जरूरी है। 
साथियों, यह समस्या केवल मिसिंग चिल्ड्रन तक सीमित नहीं है। 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण का सबसे बड़ा महत्व यही है कि अब “मिसिंग पर्सन”की अवधारणा को व्यापक बनाया गया है। बच्चा हो या वयस्क, महिला हो या पुरुष, पुलिस की पहली जिम्मेदारी सूचना मिलने पर तत्काल एफआई  आर और खोज अभियान शुरू करना है। यह निर्देश परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकता है क्योंकि कई बार लापता वयस्कों के मामलों में भी शुरुआती शिकायत को गंभीरता से न लेने की शिकायतें सामने आती रही हैं।इस मुद्दे का दूसरा और शायद सबसे भयावह पहलू मानव तस्करी है। प्रत्येक मिसिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम नहीं होता,लेकिन ट्रैफिकिंग के मामलों में मिसिंग -पर्सन कंप्लेंट अक्सर शुरुआती वार्निंग सिग्नल हो सकती है। यदि कोई बच्चा किसी संगठित नेटवर्क के हाथ में चला गया तो उसे दूसरे शहर, राज्य या यहां तक कि देश के बाहर ले जाने का खतरा हो सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अब मिसिंग केसेस को ट्रैफिकिंग के संभावित कोण से भी देखने पर जोर दे रहा है। अदालत ने विभिन्न राज्यों से आंकड़े एकत्र कर किसी संभावित नेशनवाइड पैटर्न या संगठित नेटवर्क की पहचान करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है।यदि देश में एक प्रभावी -टाइम मिसिंग-पर्सन प्लेटफार्म हो जिसमें पुलिस एफ़आईआर फोटो,सीसीटीवी अलर्टस, रेलवे और बस परिवहन नेटवर्क,चाइल्ड वेलफेयर कमिटीस ,एंटी -ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस और अन्य संबंधित एजेंसियां सुरक्षित तरीके से जुड़ी हों तो किसी व्यक्ति के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्थिति में भी उसकी खोज तेज हो सकती है। 
साथियो, यहां सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गुडिया स्वयंम सेवी संस्थान की याचिका से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही ने वर्षों से लापता बच्चों और मानव तस्करी के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा है। बचपन बचाओ आंदोलन जैसे बाल- अधिकार संगठनों ने भी बाल तस्करी, बाल मजदूरी और बच्चों के शोषण के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाए हैं। इन संगठनों की मूल चिंता यही रही है कि मिसिंग चाइल्ड को केवल पुलिस रिकॉर्ड की एक एंट्री नहीं, बल्कि तत्काल चाइल्ड - प्रोटेक्शन इमरजेंसी माना जाना चाहिए। 
साथियों, विपक्षी दलों और नागरिक समाज की व्यापक चिंता भी इसी दिशा में है कि इतने बड़े देश में लापता व्यक्तियों और बच्चों के मामलों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच डेटा तथा जांच का सेमलेस कोऑर्डिनेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए। हालांकि 11 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट आदेश पर किसी एक विपक्षी दल की सर्वमान्य आधिकारिक प्रतिक्रिया को प्रमाणित किए बिना उद्धृत करना उचित नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक विमर्श में पुलिस की जवाबदेही, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स , राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन और सरकारों द्वारा मिसिंग केसेस की मॉनिटरिंग जैसे प्रश्न लगातार उठते रहे हैं। वास्तव में इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि गुम हुआ बच्चा किसी राजनीतिक दल का नहीं,पूरे समाज की सटीकता से जिम्मेदारी है। 
-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

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