Jaunpur News: हत्या के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा आदेश, पुलिस ने कराई मुनादी

 नया सवेरा नेटवर्क

चंदवक, जौनपुर। थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में हुए चर्चित हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे आरोपी सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शुक्रवार को उसके घर पहुंचकर मुनादी कराई। पुलिस ने गांव में उद्घोषणा कर आरोपी को निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी।

गोबरा गांव निवासी सच्चिदानंद मिश्र की हत्या के मामले में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 73/2026 के तहत आरोपी सूर्यकांत मिश्र पुत्र स्व. संतोष मिश्र की तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दिए जाने के बावजूद आरोपी गिरफ्तारी से बचता रहा और उसका कोई सुराग नहीं लग सका। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-11 जौनपुर ने आरोपी के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) आदेश जारी किया है। न्यायालय ने माना कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से फरार है तथा उसके द्वारा न तो आत्मसमर्पण किया गया है और न ही किसी न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चंदवक पुलिस शनिवार को  गोबरा गांव स्थित आरोपी के आवास पर पहुंचकर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में न्यायालय में हाजिर न होने पर आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई, जिसमें कुर्की की प्रक्रिया भी शामिल है, की जाएगी।


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