नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड में नामजद एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे बड़ी राहत वाली खबर आयी। हाईकोर्ट ने हत्या के मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। खेतासराय थाने में दर्ज इस मामले में भोले राजभर ने 2 मई को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला एफआईआर निरस्त करने योग्य नहीं है। साथ ही निर्देश दिया कि यदि आरोपी पहले से गिरफ्तार नहीं है तो 60 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए आवेदन करे, अन्यथा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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