नया सबेरा नेटवर्क
दस वर्ष कैद की सुनाई गई सज़ा
जौनपुर। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ल ने 14 आरोपियो को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना केराकत कोतवाली क्षेत्र के सोहनी अनापुर गांव में करीब दस वर्ष पूर्व बबूल का पेड़ काटने के विवाद में हुई थी। आरोपितों में एक शिव कुमार के अस्वस्थ होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी राजबली रोजाना की तरह दूध लेकर 27 जून 2011 को सुबह छह बजे ग्राहक को देने निकला था। करीब नौ बजे उसकी आराजी में लगे बबूल के पेड़ को आरोपित काटने लगे। वादी के घर के राज बहादुर व छेदी ने मौके पर जाकर एतराज किया। इस पर आरोपियो ने लाठी-डंडे से हमलाकर दोनों को गंभीर चोटें पहुंचार्इं। उपचार के दौरान छेदी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के परिशीलन के बाद आरोपित नंदू उर्फ नंदलाल, अमरनाथ, माधो यादव, राजेश, गुड्डू, अशोक, विनोद, लौटू यादव, घुरहू, नरेश, विजई, फूलचंद, कन्हैया व गजराज को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
from Naya Sabera | नया सबेरा - No.1 Hindi News Portal Of Jaunpur (U.P.) https://ift.tt/3ntRuvn
from NayaSabera.com
0 Comments