Jaunpur : ​रामपुर में देसी बम और 45 हजार के साथ एक गिरफ्तार

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रामपुर के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश कुमार मय हमराह हे0का0 त्रिलोकीनाथ सिंह व का0 पंकज यादव के साथ शांति व्यवस्था डयूटी व,चेकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु धनुहा मस्जिद पर मौजूद थे, कि अचानक धनुहा तिराहा के पास एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो एक व्यक्ति मछरहट्टे की तरफ भाग रहा था तथा कुछ व्यक्ति उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे हम पुलिस बल के लोग भी उस तरफ दौडे तथा मछरहट्टे के पास जाते -जाते जनता की मदद से उसे पकड़ लिया गया । तब तक महिला भी मौके पर पहुँच गयी । महिला द्वारा बताया गया कि पकड़े गया व्यक्ति द्वारा मेरा पर्स मेरे हाथ से झपट्टा मारकर भाग रहा था जिसमे 45,000 रुपये थे । महिला को थाना पर जाकर सूचना देकर मु0अ0सं0-16/25 धारा 304(2) बीएनएस  बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण व नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम तेज बहादुर राजभर पुत्र देव नारायण राजभर निवासी माटा थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष बताया । जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ मे  गोल्डेन रंग का पर्स मिला जिसको खोलकर देखा गया तो 500 रुपये के 50 नोट व 200 रुपये के 100 नोट ( कुल 45,000 रुपये ) व 01 पैन कार्ड बरामद हुआ। बरामद रुपये के बारे मे पूछने पर बताया कि धनुहा तिराहा पर एक महिला खड़ी थी जिसका पर्स मै झपट्टा मारकर भाग रहा था कि जनता के द्वारा दौड़ा कर मुझे पकड़ लिया गया। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब कुछ सामान मै अपने कमरे पर भी रखा हू अगर आप लोग मुझे ले चलेंगे तो बरामद करा सकता हू। अभियुक्त को साथ लेकर भट्टे पर पहुँचे । अभियुक्त आगे -आगे चलकर अपने छप्पर मे पहुचा तथा कोने मे पुआल के आड़ मे छिपा कर रखा हुआ एक थैला निकाल कर दिया जिसे खोलकर देखा गया तो थैले मे 04 देशी जिन्दा बम बरामद हुआ। बरामद  बम को निष्क्रिय करने हेतु का0 पंकज यादव को भेजकर एक प्लास्टिक की बाल्टी मंगाकर उसमें रेत व पानी भरकर बरामद बमों को बाल्टी में सावधानी पूर्वक रखकर सुरक्षित किया गया । पकड़े गये व्यक्ति का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस व धारा 4/5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 15.40 बजे दिन हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए चालान संबंधित न्यायालय किया गया।


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