नया सबेरा नेटवर्क
शाहगंज,जौनपुर। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वक्फ सम्पत्ति का बैनामा करने वाले चार लोगों पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर के पश्चिमी कौडिय़ां मोहल्ला निवासी मो. हसन पुत्र भोनू ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एराकियाना मोहल्ला निवासी एजाज अहमद, खुशर््ाीद अहमद, महताब और परवेज ने खरौना गांव स्थित वक्फ बोर्ड की एक जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसकी पत्नी शाहजहां के नाम वर्ष 1994 में रजिस्ट्री किया। जिसका स्थानीय तहसील से दाखिल खारिज भी हो गया। काफी समय के बाद जब वक्फ बोर्ड की नोटिस मिली तो परिवार के होश उड़ गये। उक्त मामले में जब पीडि़त ने जमीन बेचने वालों से संपर्क किया तो काफी समय तक हीलाहवाली करते रहे। आरोप है कि दबाव बनाने पर भू-माफिया उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस ने एजाज अहमद पुत्र तकी, खुशर््ाीद पुत्र एजाज अहमद, महताब पुत्र इस्तेयाक, परवेज पुत्र मंजूर पर जालसाजी, साजिश रचने व धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। मामले में कोतवाली प्रभारी जेपी यादव ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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