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न्यायालय के आदेश पर लाइन बाजार में दर्ज हुआ मुकदमा
जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर लाइन बाजार थाने में चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण,हत्या व धोखाधड़ी तथा डॉक्टर कमर अब्बास पर कूट रचना तथा चिकित्सा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
शमीम अहसन निवासी ग्राम सैदनपुर थाना लाइन बाजार ने न्यायालय में कौसर, मोहम्मद अरशद,मोहम्मद अहसन निवासी आजमगढ़, असलम निवासी सरायख्वाजा,डॉक्टर कमर अब्बास निवासी मोहल्ला सिपाह के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 11 मई 2016 को 3:00 दिन मोहम्मद अहसन व तीन अन्य आरोपियों ने उसकी माता सालेहा खातून का चार पहिया वाहन से अपहरण कर ले गए।जय प्रकाश आदि ने घटना देखा।भाई जरगाम ने थाने पर इत्तिला दी लेकिन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई।2018 में कचहरी से जानकारी हुई थी मोहम्मद अहसन और तीन अन्य व्यक्तियों ने साजिश करके वादी की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए हत्या के इरादे से वादी की माता को अगवा किया तथा जान से मारने की धमकी देकर वादी की पैतृक संपत्ति भू माफियाओं के पक्ष में लिखा दिया।अरशद ने फोन पर ₹600000 की मांग किया।कौसर ने भाई जरगाम के फोन पर हत्या की बात स्वीकार की।डॉक्टर कमर अब्बास पर दबाव और राजनीतिक प्रभाव के बल पर वादी की मां की स्वाभाविक मृत्यु होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाया गया तथा बिना सूचना दिए वादी की मां के शव को दफन कर दिया गया।थाना लाइन बाजार एवं पुलिस अधीक्षक को आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाइन बाजार थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने तथा प्राथमिकी की कॉपी 1 सप्ताह में न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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