जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध | #NayaSaberaNetwork

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ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निगरानी समितियों का किया गया गठन
जौनपुर। कोविड-19 संक्रमण का प्रभाव उच्चतम स्तर पर है। जिला प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। फिर भी इस महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई है एवं कई बच्चों ने अपने माता-पिता/अभिभावकों को खो दिया है। जिनके माता/पिता की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हो गयी हो तथा इनमें से कई बच्चें ऐसे भी हो सकते हैं, जिनके कोई अभिभावक न हो या जिन्हे अभिभावक होने के बाद भी अपनाना न चाहे या अपनाने में सक्षम न हो। साथ ही ऐसे भी बच्चें हो सकते हैं जिनके माता/पिता या दोनों कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण अस्पताल/होम आइसोलेशन में हो और उनके बच्चों की देख-भाल करने वाला कोई न हो। ऐसे बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सहयोग की आवश्यकता होगी। जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। जिस हेतु ऐसे बच्चों को समय से आवश्यक सुविधायें, सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करते हुये पूर्ण जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 मई 2020 के आदेशानुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में ग्राम/मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से बच्चों की सूचना प्राप्त की जानी है। बाल संरक्षण सेवा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पचायतों में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में ग्राम बाल संरक्षण समितियों को गठन किया गया है। जिसकी सदस्य सचिव, आगनबाड़ी कार्यकत्री होती हैं। इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित बच्चों का डाटा निर्धारित प्रारूप पर संकलित किया जायेगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई सक्रिय भूमिका निभाते हुये इस प्रकार के बच्चों के बारे में सूचनाये प्राप्त होने पर बाल कल्याण समिति को सूचना उपलब्ध करायेगें। ऐसे बच्चें जिन्होने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइन के हेल्प लाइन नम्बर 1098 या महिला हेल्प लाइन 181 पर भी सूचित कर सकता है। ऐसे बच्चों को चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष 24 घन्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। चाइल्ड लाइन द्वारा ऐसे उक्त मामले का जनपद स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जायेगा। साथ ही ऐसी बच्चों की सूचना राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दिये जाने हेतु हेल्प लाइन नम्बर 011-23478250 भी जारी किया गया है। जनपद जौनपुर में सक्रिय स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका भी सक्रिय रूप से आपेक्षित है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला प्रोबेशन अधिकारी को 13 मई 2021 तक उपलब्ध कराया जाना है एवं आगे भी जब तक कोविड का प्रभाव रहेगा तब तक साप्ताहिक रूप से सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाता रहेगा। प्रकरण किशोर न्याय समिति, उच्चतम न्यायालय एवं किशोर न्याय समिति उच्च न्यायालय के निगरानी में आता है। अतः कार्य समय अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आपेक्षित है।

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