शिक्षकों के अंतरजिला तबादले का, बच्चे की बीमारी भी एक वैद्य आधार है - हाईकोर्ट | #NayaSaberaNetwork

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नया सबेरा नेटवर्क
शिक्षकों के तबादले में नियमों, विनियमों का पालन और स्वास्थ्य पर्याय पर सहूलियत देना जरूरी - एड किशन भावनानी
गोंदिया - भारत में शिक्षा क्षेत्र न केवल बुद्धिजीवियों डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सी.ए. और अनेक बौद्धिक क्षमता इत्यादि वाले प्रोफेशनल्स का सृजन करता है, बल्कि एक सभ्य समाज का भी सृजन करता है और रोजगार का भी सुजन करने में बहुत बड़ा हाथ है। जहां बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं में, टीचिंग और नॉनटीचिंग स्टाफ के रूप में लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बात अगर हम बेसिक शिक्षा ही करें तो आज के बदलते परिवेश में प्लेनर्सरी से ही बच्चे का क्लास चालू हो जाता है और हर राज्य में शिक्षण संबंधी अपने अपने नियम व विनियमन बने हुए हैं और उनके आधार पर टीचिंग व नानटीचिंग स्टाफ पर नियंत्रण चलता है और संबंधित प्रशासन का नियंत्रण होता है। वर्तमान बदलते परिवेश मैं निजी शिक्षण संस्थाओं का भी शिक्षा क्षेत्र में योगदान बढ़ गया है और रोजगार सृजन करने में उनका भी अहम रोल है।... बात अगर हम शिक्षकों की करें तो किसी न किसी रूप में उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें से एक है उनका तबादला, आज हर शिक्षक अपने मनपसंद शहर, जिले या स्थान पर नियुक्ति की उम्मीद और चाहत रखता है और कुच्छ वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो, पहले उसमें वैध और अवैध अनेक तरीकों से तबादला होता था ।जो जानकार लोग बखूबी जानते होंगे। परंतु बदलते परिवेश में सरकार द्वारा अनेक कठोर नियम व डिजिटलाइजेशन होने से अवैध तबादलों पर काफी नियंत्रण पा लिया गया है और अनेक राज्यों में बेसिक शिक्षकों के तबादले उनकी नियुक्ति के बाद कुछ निर्धारित वर्षों के बाद होने, और दिव्यांगों, बीमार शिक्षक, शिक्षिकाओं इत्यादि के संबंध में भी नियम विनियम इत्यादि पहले से ही बने हुए हैं और उनके आधार पर संचालन होता है। इन प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पर आधारित... एक मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूप नंबर 6 में मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को माननीय सिंगल जज की बेंच के सम्मुख आया जिसमें माननीय न्यायमूर्ति अजय भानोट की बेंच के समक्ष रिट पिटिशन क्रमांक 421/2020, याचिकाकर्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में आया। जिसका माननीय बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने तीन पृष्ठों के आदेश में दिनांक 27 डिसेंबर 2020 के आदेश को रद्द करके कहा कि याचिकाकर्ता के 5 वर्ष के बच्चे की बीमारी को देखते हुए अथॉरिटी को यह निर्देश दिया जा रहा है कि सहानुभूति पूर्वक और कानून के अनुसार फिर से विचार करें जिसकी वह वास्तव मेंअधिकारी है और उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज के सचिव को कंप्यूटर जेनरेटेड आदेश कॉपी आने के 1 माह के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।आदेश कॉपी के अनुसार, बच्चे की बीमारी भी टीचरों के अन्तरजिला तबादले का वैध आधार हैं बेंच ने ने अंतरजिला तबादले को लेकर प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कहा है कि बच्चे की बीमारी अध्यापिका के अंतरजनपदीय तबादले का वैध आधार है। इससे पूर्व सिर्फ पति और पत्नी की बीमारी के आधार पर ही अंतरजनपदीय तबादले की मांग की जा सकती थी। न्यायालय ने कहा कि बच्चे की बीमारी एक संवेदनशील मामला है और इस पर विचार न करके तबादला देने से इंकार करना अनुचित है।प्रयागराज की सहायक अध्यापिका याचिकाकर्ता की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति की बेंच ने दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि याची के साढ़े पांच वर्ष का बेटा अस्थमा से पीड़ित है। उसकी बीमारी 80 प्रतिशत तक है।उसके पति लखनऊ में बिजली विभाग में इंजीनियर हैं।याची ने बेटे की बीमारी का हवाला देकर अंतरजनपदीय तबादले की मांग की थी मगर उसका आवेदन बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि स्थानांतरण संबंधी प्रत्यावेदन रद्द करते समय सेवा नियमावली और दो दिसंबर 2019 के शासनादेश का ध्यान नहीं रखा गया। न्यायालय ने अंतरजनपदीय स्थानांतरण नहीं देने संबंधी 27 डिसेंबर 2020 के आदेश को निरस्त करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को एक माह के भीतर याची के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
संकलनकर्ता कर विशेषज्ञ एड किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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