42 वर्ष से फरार आरोपी पर स्पेशल कोर्ट ने कसा शिकंजा | #NayaSaberaNetwork

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नया सबेरा नेटवर्क
खेतासराय के सफीपुर गांव में फूंकी गई थी बस
जौनपुर। जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के सफीपुर गांव में 42 वर्ष पहले जलाईं गई एक बस के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित पर  स्पेशल कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को खेतासराय थाने के उपनिरीक्षक अरुण पांडेय ने भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंच कर कुर्की नोटिस  चस्पा कर दिया है।  पुलिस की इस कार्रवाई से  घटना में आरोपित अन्य अभियुक्तों में हड़कम्प मचा है।   इस संबंध में खेतासराय थानाध्यक्ष  राजेश यादव ने बताया कि वर्ष 1979 में  खेतासराय थाना क्षेत्र के सफीपुर ग्राम सभा में एक प्राइवेट बस कुछ लोगों  द्वारा फूंकी  गई थी। जिसमें आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504 , 506 , 427, 452, 218, 201, 120 बी के अंतर्गत  मुकदमा पंजीकृत किया गया था।  वर्ष 1979 से लंबित इस मामले में खेतासराय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कलापुर निवासी लक्ष्मी गुप्ता पुत्र राजाराम  भी आरोपित है। मौजूदा समय यह मामला अपरसत्र न्यायाधीश पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के यहाँ चल रहा है।  जिसमें लक्ष्मी गुप्ता पिछले कई वर्ष से फरार चल रहा है। कई नोटिस के बाद भी आरोपित जब हाजिर नहीं हुआ तो,  स्पेशल कोर्ट ने उसके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी किया है।  न्यायालय के आदेश पर खेतासराय थाने के उपनिरीक्षक अरुण पांडेय अपने साथ कांस्टेबल मोहम्मद सलीम, अमरनाथ समेत अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर गुरुवार को आरोपित के घर पहुंच कर कुर्की नोटिस चस्पा करते हुए   गांव में भी  डुगडुगी भी पिटवाई पिटवाई।

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